सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी, शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं। लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है और कहा कि भाजपा की सरकारें कांवड़ यात्रा मार्ग पर सेवा कर रहे होटल ढाबे रेहड़ी और ठेलियो को नफरत की दुकान बनाना चाहते हैं। आपने उनकी कोशिशों पर रोक लगा दी है। यह होटल ढाबे रेहड़ी मोहब्बत की दुकान है यथावत चलती रहेगी।