उत्तराखंड में अब शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। परिवहन विभाग ने ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है, जिसमें न केवल वाहन का चालान किया जाएगा, बल्कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी तुरंत निरस्त किया जाएगा। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा से संबंधित छह अपराधों के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। पहले लाइसेंस को तीन या छह माह के लिए निलंबित किया जाता था, लेकिन अब इसे निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित चालक 12 महीनों तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।
आरटीओ ने जानकारी दी है कि इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक 1800 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति से गाड़ी चलाने और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालों को लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। हालांकि दुपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस का निलंबन तीन माह के लिए पूर्व की तरह ही लागू रहेगा।
शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना और तीन लोगों को एक बाइक पर बिठाना शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी अपराध को करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ड्राइवरों को इन नियमों का पालन करना चाहिए और सड़क पर सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएं।