बहादराबाद रानीपुर विधायक आदेश चौहान बीजेपी विधायक को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। बीजेपी विधायक के अलावा तीन पुलिसकर्मिंयों को भी सजा सुनाई गई है। कुल पांच लोगों की सजा सुनाई गई है। मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा है, जिस पर आज सोमवार 26 मई को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक विधायक और उनकी भतीजी को छह छह माह की सजा और अन्य को एक साल की सजा सुनाई गई है ।

जानकारी के मुताबिक विधायक व उनकी भतीजी को 6-6 माह जबकि पुलिसकर्मियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। मामला 2009 का है।

शिकायतकर्ता डीएस चौहान ने बताया कि मौजूदा विधायक आदेश चौहान की भतीजी दीपिका की शादी उनके बेटे मनीष से हुई थी। बेटे व बहु के बीच मनमुटाव हुआ तो मामला गंगनहर थाने पहुंचा।

11 जुलाई 2009 को शिकायकर्ता को पांच लाख रुपये लेकर थाने पहुंचने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता जब थाने पहुंचा तो वहां विधायक, उनकी भतीजी भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उन्हें दो दिन तक हिरासत में रखा और तीसरे दिन मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।

पुलिस जांच से सहमत न होकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए।

उत्तराखंड की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब खबर आई कि सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के विधायक आदेश चौहान को सजा सुनाई है. मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा था. सीबीआई कोर्ट में इस केस की काफी समय से सुनवाई चल रही थी. इसी मामले में तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है. हालांकि, इसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो चुकी है।

बता दें कि, भाजपा विधायक आदेश चौहान पर अपनी भतीजी के पति को पीटने का आरोप था. इस मामले में विधायक की भतीजी के पति मनीष ने शिकायत की थी. मामले में मनीष की शिकायत पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी।

खास बात ये है कि मनीष की शिकायत पर जांच के दौरान तमाम तथ्यों को सही पाया गया था। सीबीआई कोर्ट ने भी इसे सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट में भाजपा विधायक आदेश चौहान के अलावा उनकी भतीजी दीपिका और चार अन्य लोगों को दोषी करार दिया है. इसमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो गई थी. आदेश चौहान हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है।

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