उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार (11 मार्च, 2025) को बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी 22 लोगों को डिफ़ॉल्ट ज़मानत दे दी। यह हिंसा पिछले साल फ़रवरी में हल्द्वानी में ज़िला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक मदरसा और एक मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद हुई थी।
हिंसा में पाँच लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा में 12 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। पुलिस ने हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए महिलाओं समेत 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया। आरोपियों पर कठोर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के साथ-साथ हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे आरोप लगाए गए।