नैनीताल: उत्तराखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि मामले में जो कहना है, उसे लिखित रूप में शपथ पत्र के माध्यम से पेश करें।
पुलिस भर्ती आयु सीमा मामले पर सुनवाई:
सुनवाई पर कोर्ट ने माना है कि युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उन्हें भर्ती होने के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। राज्य सरकार हर साल भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं करती. अगर हर साल विज्ञप्ति जारी होती तो अभ्यर्थी उसमें निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन करते। भर्ती के लिए सरकार 4-5 साल में एक बार विज्ञप्ति जारी करती है। उस दौरान के योग्य युवक आयु से बाहर हो जाते है।
सख्त लहजे में सरकार को दिए ये आदेश:
यदि भर्ती के लिए प्रत्येक वर्ष विज्ञप्ति जारी होती तो आयु सीमा बढ़ाने का सवाल नहीं उठता?
चार-पांच साल में भर्ती एक बार निकलती है, जिसकी वजह से योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा के चक्कर में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं। जिससे पढ़े लिखे युवाओं का मनोबल नीचे गिर रहा है और वो अन्य गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से कहा कि अपना पक्ष रखने के लिए लिखित रूप से अपने बयान दें, न कि मौखिक तौर पर।
चमोली के युवक ने दायर की है याचिका:
दरअसल, चमोली निवासी रोशन सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि बीती 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी (UKSSSC) ने पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसका चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विज्ञप्ति में 1,550 नए पद, 450 पद 2021-22 और 2022-23 के खाली पड़े पदों को भी शामिल किया गया है।
निर्धारित आयु सीमा में संशोधन की मांग:
याचिका में आगे कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। लिहाजा, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए. याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए 18 से 22 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है, उसमें संशोधन किया जाए।
आयु सीमा बढ़ाकर 25 साल करने की मांग:
उत्तराखंड बेरोजगार संघ इस मामले में कई मर्तबा सरकार को अपना प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी मामले पर कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष किया जाए। क्योंकि, सरकार साल दर साल यह परीक्षा नहीं कराती है।